Legal Question in Administrative Law in India

अनुशासनात्मक अधिकारी की विवेचना में

आरोपी के विरुद्ध लगाये गये आरोप अभियोज़न के दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से पुष्ट नहीं पाए गये ,

अनुसशानात्म्क अधिकारी की विवेचना में बचाब पक्ष के गवाहों दस्तावेजी साक्ष्य पर भी विचार नहीं किया गया ,

एक तरफ़ा कार्य वाही करते हुए अनुसशानात्मक अधिकारी द्वारा आंशिक आधार पर पुष्ट मानते हुए यांची के विरुद्ध कठोर दंडादेश पारित किया ,जिसमे उसे तीन स्टेज संचयी प्रभाब से अवनत किया गया उसे दो साल तक आगामी वेतन वृद्दि से भी बंचित किया गया ,

अनुसशानात्मक अधिकारी का यह न्याय क्या न्यायसंगत है ?


Asked on 4/04/13, 8:43 am

1 Answer from Attorneys

RAJIV GUPTA (Cell: +91 9811284735) [email protected]

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Answered on 4/10/13, 4:23 am


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